भारतीय संविधान की अनुसूची

Home page पर जाए | Telegram | Facebook Page

भारतीय संविधान की अनुसूची

प्रथम अनुसूची

  • इसमें भारतीय संघ के राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के क्षेत्रो का प्रावधान है
  • 28 राज्य
  • 8 केन्द्रशासित प्रदेश

द्वितीय अनुसूची

भारतीय राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियो को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का प्रावधान किया गया है

  • राष्ट्रपति
  • राज्यपाल
  • लोकसभा अध्यक्ष
  • लोकसभा उपाध्यक्ष
  • राज्यसभा के सभापति
  • राज्यसभा के उपसभापति
  • विधान सभा अध्यक्ष
  • विधान उपाध्यक्ष
  • विधान परिषद् के सभापति
  • विधान उपसभापति
  • उच्चतम् न्यायालय न्यायाधीश
  • उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
  • भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक

तृतीय अनुसूची

  • भारतीय राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियो जैसे :- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीस, राज्यपाल आदि द्वारा पद-ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है

चौथी अनुसूची

  • इस सूची के अन्तर्गत भारत के  राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में राज्यसभा सीटों के वितरण का प्रावधान किया गया है
  • कुल 245 राज्यसभा सीट होती है
  • 233 सीटें निर्वाचित
  • 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते है
  • ये 12 सीटें कला, विज्ञान, साहित्य और सेवाओं से सम्बंधित होते है

पाँचवी अनुसूची

  • इस सूची के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है
  • इस सूची के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातीय के क्षेत्रों, प्रशासन और नियंत्रण के बारे मे उल्लेख किया गया है

छठी अनुसूची

  • इस सूची के अन्तर्गत पूर्वोत्तर के चार राज्यों के जनजाति क्षेत्रो के प्रशासन के बारे मे प्रवाधान किया गया है
  1. असम
  2. मेघालय
  3. त्रिपुरा
  4. मिजोरम

सातवी अनुसूची :-

  • केन्द्र सरकार एवं राज्यों सरकारों के मध्य शक्तियों के बँटवारे के अन्तर्गत निम्न सूचियाँ आती है
  1. संघ सूची
  2. राज्य सूची
  3. समवर्ती सूची
  4. अवशिष्ट सूची

1. संघ सूची

  • इस सूची के अन्तर्गत केन्द्र सरकार कानून बनाती है
  • संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे 
  • वर्तमान समय में 99 विषय है
  • रेलवे, रक्षा, मुद्रा, परमाणु, विदेशी मामले, युद्ध, राष्ट्रीय राजमार्ग, पासपोर्ट, वीजा, जनगणना, संचार, डाक, निगम कर आदि

2. राज्य सूची

  • इस सूची के अन्तर्गत राज्य सरकार कानून बनाती है
  • संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में 66 विषय थे 
  • वर्तमान समय में 62 विषय है
  • पुलिस, कानून व्यवस्था, बाजार, मेला, अस्पताल आदि

3. समवर्ती

  • इस सूची के अन्तर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन केन्द्र सरकार का कानून सर्वोपरि है
  • संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे 
  • वर्तमान समय में 52 विषय है
  • शिक्षा, वन, जनसंख्या, जनसंख्या नियोजन, विद्युत, विवाह, विवाह-विच्छेद, बाट और तौल आदि

4. अवशिष्ट सूची

  • अवशिष्ट सूची पर केन्द्र सरकार कानून बनाती है
  • यह विशेष सूची है जो कि किसी भी विषय पर कानून बना सकती है जो संघ सूची, राज्य सूची, व समवर्ती सूची उपस्थित नही है
  • सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, instagram आदि
  • साइबर क्राइम

आठवी अनुसूची

  • वर्तमान समय में आठवी अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है
  • मूल संविधान के आठवी अनुसूची में 14 भाषाएँ थी
  • 21वा संविधान संशोधन सन 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया
  • 71वा संविधान संशोधन सन 1992 में तीन और भाषाये कोकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को शामिल किया गया
  • 92वा संविधान संशोधन सन 2003 में चार और भाषाएँ बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को आठवी सूची में शामिल किया गया

अनुसूची में शामिल भाषाएँ

  1. संस्कृत
  2. हिन्दी
  3. पंजाबी
  4. उर्दू
  5. ओड़िया
  6. गुजराती
  7. मराठी
  8. बांग्ला
  9. कश्मीरी
  10. असमिया
  11. तमिल
  12. तेलगू
  13. कन्नड़
  14. मलयालम
  15. सिन्धी
  16. कोकणी
  17. मणिपुरी
  18. नेपाली
  19. बोडो
  20. डोगरी
  21. मैथिली
  22. संथाली

नौवी अनुसूची

  • प्रथम संविधान संशोधन 1951 में नौवी अनुसूची जोड़ी गयी
  • इस सूची में राज द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण सम्बन्धी कानूनों का प्रावधान किया गया
  • वर्तमान मे इस अनुसूची में 284 अधिनियम है।
  • इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद में शामिल किये गये विषय पर सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा कर सकता है  

दसवी अनुसूची

  • 52वा संविधान संशोधन 1985 में 10वी अनुसूची को जोड़ा गया  
  • इसमें दल बदल से सम्बंधित कानूनों का प्रावधान है

ग्यारहवी अनुसूची

  • 73वा संविधान संशोधन 1993 में 11वी अनुसूची को जोड़ा गया
  • इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओ को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किये गये है।

बारहवी अनुसूची

  • 73वा संविधान संशोधन 1993 में 12वी अनुसूची को जोड़ा गया
  • नगर निकाय संस्थाओ का कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किये गये।

Leave a comment

error: Content is protected !!