नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक | अनुच्छेद 148 | CAG

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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक | CAG

CAG (Controller General of Accounts)

वर्तमान CAGसंजय मूर्ति
मुख्यालयनई दिल्ली
उपनामलोक वित्त का संरक्षक
प्रथम CAGवी.नरहरि राव
  • भारतीय संविधान में भाग पांच के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है
  • यह संवैधानिक संस्था है
  • यह स्वतंत्र निकाय है
  • यह भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था है
  • इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक किया गया है
  • यह केन्द्र सरकार के वित्तीय विवरण का परीक्षण करती है
  • यह राज्य सरकार के वित्तीय विवरण और लेखांकन का भी कार्य करती है
  • CAG के रिपोर्ट पर लोकलेखा समिति प्रश्न उठा सकती है 

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की योग्यता

  • वह भारत का नागरिक हो
  • उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीस के बराबर योग्यता

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति

  • प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है
  • CAG को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है  

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन

  • CAG का वेतन भारत के संचित निधि पर भारित होता है
  • इनको वेतन सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीस के बराबर दिया जाता है
  • CAG के वेतन में संसद हानिकारक परिवर्तन नही कर सकती
  • वर्तमान वेतन 250000 रूपये प्रति माह

कार्यकाल

  •  पद धारण करने की तिथि से अधिकतम  6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होता है

शक्तियां

  • संविधान के अनुच्छेद 149 में CAG के शक्तियों का प्रावधान है 
  • यह सार्वजनिक धन (सरकारी धन ) का संरक्षक होता है
  • यह संघ तथा राज्य की संचित निधि से किये गये व्यय की गयी राशि की जाँच करता है

प्रतिवेदन (Report)

  • वह केन्द्र सरकार के लेखांकन की रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है
  • वह राज्य सरकार के लेखांकन की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल के समक्ष पेश करता है

महाभियोग

  • साबित कदाचार या असमर्थता की स्थिति में पद से हटाया जा सकता है
  • पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है 

सेवानिवृति

  • CAG सेवानिवृत के बाद केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारण नही कर सकता

त्यागपत्र

  • वह भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है

CAG से सम्बंधित अनुच्छेद 

  • अनुच्छेद 148 ⇒ CAG का पद
  • अनुच्छेद 149CAG की कर्तव्य एवं शक्तियां 
  • अनुच्छेद 150CAG केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की जाँच कर सकता है 
  • अनुच्छेद 151 ⇒ केन्द्र व राज्य सरकार को प्रतिवेदन सौपना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सूची

क्रम संख्यानामकब सेकब तक
15.संजय मूर्ति2024अब तक
14.गिरीश चन्द्र मुर्मू20202024
13.राजीव महर्षि20172020
12.शशि कान्त शर्मा20132017
11.विनोद राय20082013
10.वी.एन.कौल20022008
9.वी.के.शुंगलू19962002
8.सी.जी.सोमैया19901996
7.टी.एन. चतुर्वेदी19841990
6.ज्ञान प्रकाश19781984
5.ए. बख्शी19721978
4.एस. रंगनाथन19661972
3.ए.के. रॉय19601966
2.ए.के. चन्दा19541960
1.वी. नरहरी राव19481954

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