राज्यसभा क्या है | अनुच्छेद 80

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राज्यसभा

  • वर्तमान राज्यसभा सभापति जगदीश धनखड़
  • वर्तमान राज्यसभा उप सभापति हरिवंश

 

  • राज्यसभा के पहले उपसभापति ⇒ S.B कृष्णामूर्ती राव
  • राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया
  • राज्यसभा की पहली बैठक 13 May 1952 को आयोजित की गयी

राज्यसभा

  • संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है
  • इसे संसद उच्च सदन होता है
  • यह एक स्थाई सदन है
  • यह सदन कभी विघटित नही होता है
  • मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नही होते

राज्यसभा अध्यक्ष

  • भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है
  • वह राज्यसभा का सदस्य नही होता
  • सभापति सदन कार्यवाही का संचालन करते है
  • सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है
  • जब सभापति सदन में अनुपस्थित रहता है हो उपसभापति सदन की अध्यक्षता करता है
  • सदन की कार्यवाही के लिए गणपूर्ति आवश्यक है
  • गणपूर्ति ⇒ कुल सदस्य का 10 प्रतिशत सदस्य सदन में उपस्थित होना चाहिए

अनुच्छेद 97

  • अनुच्छेद 97 में  सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का प्रावधान है
  • इन पदाधिकारीयों का वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित है

राजसभा सदस्यों की संख्या

मूल संविधान में

  • कुल सदस्य ⇒ 250
  • निर्वाचित सदस्य ⇒ 238
  • मनोनीत सदस्य ⇒ 12

वर्तमान में

  • कुल सदस्य ⇒ 245
  • निर्वाचित सदस्य ⇒ 233
  • मनोनीत सदस्य ⇒ 12
  • मुख्य राज्यों ⇒ 229
  • केंद्रशासित प्रदेश ⇒ 4

मनोनित सदस्य

  • साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा में विशेष योगदान के लिए राष्टपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है 
  • जैसे सचिन तेंदुलकर

राज्यसभा सदस्ययों की योग्यता

  • वह भारत का नागरिक हो
  • पागल या दिवालिया ना हो
  • वह न्यूनतम 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो
  • वह केन्द्र या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो
  • वह निर्वाचन आयोग के नियमवली का पालन करता हो

राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन

  • राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है
  • अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते है
  • राज्यों के विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है

 राज्यसभा का कार्यकाल

  • इस सदन का कार्यकाल अनिश्चित काल तक होता है
  • वह कभी भी भंग नदी किया जा सकता है

राज्य सभा सदस्यों का कार्यकाल

  • प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है
  • इस सदन के सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत हो जाते है
  • नये 1/3 सदस्यों की निर्वाचन के द्वारा न्युक्ति की जाती है  

राज्यसभा सत्र

  • राष्ट्रपति द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है
  • राज्यसभा के दो सत्रों के बीच का समय अन्तराल छ: माह से अधिक नही होना चाहिए

राज्यसभा की शक्तियां

लोकसभा के बराबर

  • संविधान संशोधन विधेयक
  • राष्ट्रपति पर महाभियोग
  • राष्ट्रपति का चुनाव
  • उपराष्ट्रपति का चुनाव
  • आपातकालिन उपबंध (अनुच्छेद  352. 256. 360.)

लोकसभा से कम

  • धनविधेयक
  • साधारण विधेयक
  • संयुक्त अधिवेशन
  • मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना
  • सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत आवश्यक है

लोकसभा से ज्यादा

  • उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारम्भ करना
  • अनुच्छेद 249 आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करना
  • अनुच्छेद 312 ⇒ नई अखिल भारतीय सेवा को प्रारम्भ करना

धन विधेयक

  • धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिन के भीतर पारित करके वापस करना होता है
  • धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधन कर सकती है न ही अस्वीकार कर सकती है, वह केवल सुझाव दे सकती है, सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नही है
  • यदि धन विधेयक 14 दिन में वापस नही होता है तो, विधेयक पारित मान लिया जाता है 

सीटो का बटवारा

  • सीटों का बटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है
  • उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 31 सीटें है

राज्यसभा सीटें

राज्यसीटें
उत्तर प्रदेश31
महाराष्ट्र19
तमिलनाडु18
पश्चिम बंगाल 16
बिहार16
कर्नाटक12
मध्यप्रदेश11
गुजरात11
आंध्रप्रदेश11
राजस्थान10
ओडिशा10
केरल9
तेलंगाना7
पंजाब7
असम7
झारखण्ड6
छत्तीसगढ़5
हरियाणा5
जम्मू कश्मीर4
हिमांचल प्रदेश3
उत्तरा खण्ड3
दिल्ली3
गोवा1
मिजोरम1
मणिपुर1
मेघालय1
नागालैंड1
सिक्किम1
अरुणाचल प्रदेश1
पंदुचेरी1
त्रिपुरा1

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