विधानसभा सामान्य अध्ययन

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विधानसभा (Legislative Assembly)

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में  विधानसभा का प्रावधान है
  • इसे निम्न सदन कहते है
  • इसे जनता का सदन कहते
  • इसे प्रथम सदन कहते है
  • इसे अस्थाई सदन कहते है
  • यह सदन राज्यपाल द्वारा भंग हो सकता है
  • इनके सदस्यों को MLA (Member of the Legislative Assembly) कहा जाता है
  • इस सदन के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते है
  • मंत्री परिषद विधानसभा सदन के समक्ष उत्तरदायी होते है
  • उत्तर प्रदेश का विधानसभा भारत का सबसे बड़ा विधान सभा है
  • विधानसभा की आधिकतम 500 सीटें हो सकती है

विधानसभा का कार्य काल

  • विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष होता है
  • विधानसभा में किसी भी दल के पास बहुमत नही है तो, राज्यपाल द्वारा पांच वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है
  • विधानसभा भाग होने के पश्चात निर्वाचन आयोग पुन: राज्य के विधानसभा सीटों का निर्वाचन करवाता है

विधानसभा सदस्यों की योग्यता

  • विधानसभा सदस्यों की योग्यता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 173 में किया गया है
  • वह भारत का नागरिक हो
  • वह पागल या दिवालिया ना हो
  • वह लाभ के पद पर न हो
  • वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो

विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल

  • विधानसभा सदस्यों के कार्यकाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 172 में किया गया है
  • विधानसभा सदस्यों का कार्यकालपांच वर्ष होता है
  • पद रिक्त की स्थिति में पुनर्निर्वाचन द्वारा बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है न की पांच वर्ष के लिए

विधानसभा अध्यक्ष

  • संविधान के अनुच्छेद 178 में  विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का प्रावधान है
  • अध्यक्ष विधानसभा सदन की कार्यवाही को संचालित करेगा 
  • उपाध्यक्ष विपक्ष सदन नेता होता है
  • यदि विधानसभा सभा अध्यक्ष सदन में उपस्थित नही है तो सदन का संचालन विधानसभा उपाध्यक्ष करते है

अनुच्छेद 202

  • राज्य के बजट का उल्लेख है

अनुच्छेद 203

  • राज्य के बजट का प्रक्ल्लन

अनुच्छेद 204

  • विनियोग विधेयक

अनुच्छेद 205

  • अतिरिक्त अनुदान

अनुच्छेद 206

  • लेखानुदान

अनुच्छेद 207

  • वित्त विधेयक

अनुच्छेद 208

  • विधानमंडल की प्रक्रिया | समितियाँ

विधानसभा सीटें

  • किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें और न्यूनतम 60 सीटें होनी चाहिए
  • मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सीटों का 15 प्रतिशत से अधिक नही हो सकती

केवल दो केन्द्रशासित प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया है

  1. दिल्ली
  2. पंदुचेरी

सभी राज्यों की विधानसभा सीटें

राज्यसीटें
उत्तर प्रदेश403
पश्चिम बंगाल294
महाराष्ट्र288
बिहार243
तमिलनाडु234
मध्य प्रदेश230
कर्नाटक224
राजस्थान200
गुजरात182
आंध्रप्रदेश प्रदेश175
ओडिशा147
केरल140
असम126
तेलंगाना119
पंजाब117
जम्मू कश्मीर90
छत्तीसगढ़90
झारखण्ड81
दिल्ली70
उत्तराखण्ड70
हिमांचल प्रदेश68
त्रिपुरा60
अरुणाचल प्रदेश60
मणिपुर60
मेघालय60
नागालैंड60
मिजोरम40
गोवा40
सिक्किम32
पांडिचेरी30

 

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