विधानसभा (Legislative Assembly)
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा का प्रावधान है
- इसे निम्न सदन कहते है
- इसे जनता का सदन कहते
- इसे प्रथम सदन कहते है
- इसे अस्थाई सदन कहते है
- यह सदन राज्यपाल द्वारा भंग हो सकता है
- इनके सदस्यों को MLA (Member of the Legislative Assembly) कहा जाता है
- इस सदन के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते है
- मंत्री परिषद विधानसभा सदन के समक्ष उत्तरदायी होते है
- उत्तर प्रदेश का विधानसभा भारत का सबसे बड़ा विधान सभा है
- विधानसभा की आधिकतम 500 सीटें हो सकती है
विधानसभा का कार्य काल
- विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष होता है
- विधानसभा में किसी भी दल के पास बहुमत नही है तो, राज्यपाल द्वारा पांच वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है
- विधानसभा भाग होने के पश्चात निर्वाचन आयोग पुन: राज्य के विधानसभा सीटों का निर्वाचन करवाता है
विधानसभा सदस्यों की योग्यता
- विधानसभा सदस्यों की योग्यता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 173 में किया गया है
- वह भारत का नागरिक हो
- वह पागल या दिवालिया ना हो
- वह लाभ के पद पर न हो
- वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो
विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल
- विधानसभा सदस्यों के कार्यकाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 172 में किया गया है
- विधानसभा सदस्यों का कार्यकालपांच वर्ष होता है
- पद रिक्त की स्थिति में पुनर्निर्वाचन द्वारा बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है न की पांच वर्ष के लिए
विधानसभा अध्यक्ष
- संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का प्रावधान है
- अध्यक्ष विधानसभा सदन की कार्यवाही को संचालित करेगा
- उपाध्यक्ष विपक्ष सदन नेता होता है
- यदि विधानसभा सभा अध्यक्ष सदन में उपस्थित नही है तो सदन का संचालन विधानसभा उपाध्यक्ष करते है
अनुच्छेद 202
- राज्य के बजट का उल्लेख है
अनुच्छेद 203
- राज्य के बजट का प्रक्ल्लन
अनुच्छेद 204
- विनियोग विधेयक
अनुच्छेद 205
- अतिरिक्त अनुदान
अनुच्छेद 206
- लेखानुदान
अनुच्छेद 207
- वित्त विधेयक
अनुच्छेद 208
- विधानमंडल की प्रक्रिया | समितियाँ
विधानसभा सीटें
- किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सीटें और न्यूनतम 60 सीटें होनी चाहिए
- मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सीटों का 15 प्रतिशत से अधिक नही हो सकती
केवल दो केन्द्रशासित प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया है
- दिल्ली
- पंदुचेरी
| राज्य | सीटें |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 403 |
| पश्चिम बंगाल | 294 |
| महाराष्ट्र | 288 |
| बिहार | 243 |
| तमिलनाडु | 234 |
| मध्य प्रदेश | 230 |
| कर्नाटक | 224 |
| राजस्थान | 200 |
| गुजरात | 182 |
| आंध्रप्रदेश प्रदेश | 175 |
| ओडिशा | 147 |
| केरल | 140 |
| असम | 126 |
| तेलंगाना | 119 |
| पंजाब | 117 |
| जम्मू कश्मीर | 90 |
| छत्तीसगढ़ | 90 |
| झारखण्ड | 81 |
| दिल्ली | 70 |
| उत्तराखण्ड | 70 |
| हिमांचल प्रदेश | 68 |
| त्रिपुरा | 60 |
| अरुणाचल प्रदेश | 60 |
| मणिपुर | 60 |
| मेघालय | 60 |
| नागालैंड | 60 |
| मिजोरम | 40 |
| गोवा | 40 |
| सिक्किम | 32 |
| पांडिचेरी | 30 |
