संविधान भाग 16
- भारतीय संविधान भाग 16 के अन्तर्गत अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 तक उल्लेख है
OBC/SC/ST/Anglo Indian
अनुच्छेद 330 | Article 330
- लोकसभा में अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) के सीटों का आरक्षण
अनुच्छेद 331 | Article 331
- लोकसभा में एंग्लो-इंडियन के सीटों के आरक्षण का प्रावधान
- वर्तमान समय में लोकसभा में एंग्लो-इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है
अनुच्छेद 332 | Article 332
- विधानसभा में अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) के सीटों का आरक्षण
अनुच्छेद 333 | Article 333
- विधानसभा में एंग्लो-इंडियन के सीटों के आरक्षण का प्रावधान
- वर्तमान समय में विधानसभा में एंग्लो-इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है
अनुच्छेद 334 | Article 334
- अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) के सीटों का आरक्षण प्रत्येक 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जा सकता है
अनुच्छेद 338 | Article 338
- अनुसूचित जातियों (Schedule Caste) के लिये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन का प्रावधान(Provision)
अनुच्छेद 338(क) Article 338(A)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग(Schedule Tribes Commission) का गठन
अनुच्छेद 338(ख) | Article 338(B)
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Class Commission) का गठन
मण्डल आयोग के सिफारिस पर पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है
पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को दो कैटेगरी में रखा गया है
- क्रेमीलेयर
- नॉन क्रेमीलेयर
क्रेमीलेयर
- यदि व्यक्ति की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है तो इस कैटेगरी में रखा जाता है
- आरक्षण का लाभ इस कैटेगरी के लोगों को नही मिलता है
नॉन क्रेमीलेयर
- यदि व्यक्ति की वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो इस कैटेगरी में रखा जाता है
- आरक्षण का लाभ इस कैटेगरी के लोगों को ही मिलता है
अनुच्छेद 341 | Article 341
- राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा की कौन सी जाति अनुसूचित जाति के श्रेणी में आयेगा
अनुच्छेद 342 | Article 342
- राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा की कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आयेगा
जनजाति
- भारत की सबसे बड़ी जनजाति ⇒ भील जनजाति
- भारत की सबसे पुरानी जनजाति ⇒ जारवा जनजाति
- दीवाली को शोक के रूप में मानने वाली जनजाति ⇒ थारू जनजाति
- सर्वाधिक जनजाति वाला प्रदेश ⇒ मध्य प्रदेश
- सर्वाधिक जनजाति घनत्व वाला प्रदेश ⇒ पंजाब
- खासी जनजाति ⇒ मातृ सत्तात्मक
अनुसूचित जाति
- सर्वाधिक जनजाति वाला प्रदेश ⇒ मध्य प्रदेश
अन्य पिछड़ा वर्ग
- अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है
EWS
- EWS वर्ग के व्यक्तियों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है
प्रमुख आयोग / अधिनियम
- बधुवा मजदूर अधिनियम ⇒ 1976
- बाल श्रम अधिनियम ⇒ 1986
- अल्पसंख्यक आयोग ⇒ 1992
- महिला आयोग ⇒ 1992
- पिछड़ा वर्ग आयोग ⇒ 1993
- नि: शक्त जन आयोग ⇒ 1995