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संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
- भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का प्रावधान है
अनुच्छेद 1
- भारत अर्थात India राज्यों का संघ है
- Union of State
- राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है
- राज्य ⇒ 28
- केन्द्रशासित प्रदेश ⇒ 8
अनुच्छेद 2
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
- संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है
- 16मई 1975 में सिक्किम को भारत का 22वा राज्य के रूप में शामिल किया गया
- 35 वा संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया
- 36 वा संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया
अनुच्छेद 3
राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों मे परिवर्तन
- संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है; इसमें राज्यों की सहमती अनिवार्य नही है
- PEPSU (Punjab and East Patiala State Union)
- 1966 में शाह आयोग के सिफारिस पर PEPSU राज्य को चार राज्यों में विभाजित किया गया
- पंजाब
- हिमांचल प्रदेश
- हरियाणा
- चंडीगढ़ (केन्द्रशासित प्रदेश)
- 1 नवम्बर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन करके नये राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया
- 9 नवम्बर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन करके नये राज्य उत्तरखंड का निर्माण किया गया
- 15 नवम्बर 2000 को बिहार का विभाजन करके नये राज्य झारखण्ड का निर्माण किया गया
अनुच्छेद 4
- अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन की प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से बाहर रखा गया है
- साधारण बहुमत द्वारा इस अनुच्छेद में संशोधन किये जा सकते है