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नागरिकता
- नागरिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था
- नागरिकता को ब्रिटेन से लिया गया है
- भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है
- नागरिकता से सम्बंधित कार्य गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आता है
- भारतीय संविधान के भाग दो में नागरिकता का उल्लेख किया गया है
- भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है
अनुच्छेद 5
संविधान के लागू (26 जनवरी 1950) होने के पहले नागरिकता
- उसका जन्म भारत में हुआ हो
- उसके माता-पिता का जन्म भारत में हुआ हो
- संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से रह रहा हो
अनुच्छेद 6
- इस अनुच्छेद में 19 जुलाई 1948 से पहले, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है
- 19 जुलाई 1948 के बाद आने पर परमिट नियम लागू
अनुच्छेद 7
- भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता
अनुच्छेद 8
भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता
- वे व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे परन्तु उनके माता-पिता भारतीय हो उनकी नागरिकता का प्रावधान किया गया है
अनुच्छेद 9
- विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाना
अनुच्छेद 10
- भारतीय नागरिकों की नागरिकता अधिकारों का बना रहना जब तक वह कोई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नही होता या भारत सरकार अधिकार छीन नही लेती
अनुच्छेद 11
- संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का निर्माण किया जायेगा
- कानून का प्रारूप गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया जायेगा
नागरिकता अधिनियम 1955
नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख विधियाँ
- भारत की नागरिकता प्राप्त करने के पांच विधियाँ है
- जन्म के आधार पर
- वंश के आधार पर
- पंजीकरण के आधार पर
- देशीकरण के आधार पर
- अर्जित भूमि के आधार पर
1. जन्म के आधार पर
- किसी भी व्यक्ति का भारत में जन्म होने पर
प्रथम संशोधन 1986
- व्यक्ति का माता-पिता या माता या पिता भारतीय होना आवश्यक है
2. वंश के आधार पर
- व्यक्ति का वंश (पिता) भारतीय होना चाहिए
द्वितीय संशोधन 1992
- व्यक्ति का वंश (माता या पिता) भारतीय होना आवश्यक है
3. पंजीकरण के आधार पर
- भारत में 7 साल से रह रहा हो तो पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है
4. देशीकरण के आधार पर
- भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा की जानकारी होनी चाहिए
- वह भारत में कम से कम 10 वर्ष से रह रहा हो
- कला या विज्ञान में रूचि रखता हो
5. अर्जित भूमि के आधार पर
- किसी अन्य देश की भू-भाग को भारत में मिला लेने पर उस भू-भाग स्थित व्यक्तिओ की नागरिकता स्वत: ही प्राप्त हो जाती है
- जैसे सिक्किम
नागरिकता का समापन
- व्यक्ति द्वारा त्याग देने पर
- वर्खस्त करने पर
- वंचित करने पर
- भारतीय किसी अन्य देश का नागरिक बनने पर स्वत: ही समाप्त हो जाना
अन्य तथ्य
NRI (Non Resident Indian)
- वह भारतीय नागरिक जो छ: माह से अधिक दुसरे देश में रह रहा है
- NRI के लिए दो प्रकार की Account की व्यवस्था की गयी है
- NRO (Non Resident Ordinary) Account
- NRE (Non Resident External) Account
PIO (Person Indian Origin)
- इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया है
OCI (Over Seas Citizen of India)
- PIO को OCI के साथ मर्ज कर दिया गया है
- OCI व्यक्तियों को वीजा की आवश्यकता नही होती है
- OCI व्यक्तियों की FRRO में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नही
FRRO (Foreign Regional Registration Office)
- इसमें प्रत्येक PIO को अपना वर्तमान लोकेशन बताना होता है
NRC (National Register Citizen)
- सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में NRC तैयार करने का निर्देश दिया
CAA (Citizenship Amendment Act)
- CAA को नागरिकता संशोधन अधिनियम भी कहा जाता है
- पाकिस्तान, बांग्लादेश,अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक जो 2014 के पहले भारत आये है उन व्यक्तियों को भारतीय नागरिक बनाना
FEMA Act 1999
- Foreign Exchange Management Act
FCNR
- Foreign Currency Non Resident Account
NPR
- National Population Register
IFSC Code
- भारत में पैसे का लेन-देन के लिए आवश्यक कोड
SWIFT Code
- विदेश से पैसे का लेन-देन के लिए आवश्यक कोड