Home | Telegram | Facebook Page
लोकसभा | अनुच्छेद 81
- संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया है
- इसे निम्न सदन भी कहा जाता है
- इसे संसद का प्रथम सदन कहा जाता है
- इस सदन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया है
लोकसभा का कार्यकाल
- लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष होता है
- लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष होता है
लोकसभा सदस्यों की संख्या
- मूल संविधान में कुल सदस्यों की संख्या 500 थी
अधिकतम संख्या
- वर्तमान संविधान में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है
- 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते है
- 20 सदस्य केन्द्रशासित प्रदेशों से चुने जाते है
- 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते है
न्यूनतम संख्या
- कुल सदस्यों की न्यूनतम संख्या 545 है
- राज्यों से 530
- केन्द्रशासित प्रदेशों से 13
- एंग्लो इंडियन सदस्य 2
वर्तमान संख्या
- कुल वर्तमान सदस्यों की संख्या 543
- राज्यों से 530
- केन्द्रशासित प्रदेशों से 13
- एंग्लो इंडियन से 0
नोट:- एंग्लो इंडियन पद 104 वा संविधान संशोधन समाप्त कर दिया गया है
लोकसभा सदस्यों की योग्यताएँ
अनुच्छेद 85
- लोकसभा और राज्यसभा का आधवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते है
- लोकसभा और राज्यसभा का आधवेशन राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किये जाते है
- लोकसभा की दो अधिवेशन के बीच छ: माह से अधिक का अन्तराल नही होना चाहिए
लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष
अनुच्छेद |
93 |
कार्यकाल |
पांच वर्ष |
वेतन |
4.5 लाख रूपये प्रतिमाह |
18वी लोकसभा अध्यक्ष (वर्तमान)
वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष |
ओम बिड़ला (दूसरा कार्यकाल) |
प्रोटेम स्पीकर |
भर्तृहरि महताब |
नेता प्रतिपक्ष |
राहुल गाँधी |
दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष |
सुमित्रा महाजन |
लोकसभा पूर्व अध्यक्ष
17वी लोकसभा अध्यक्ष |
ओम बिड़ला |
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष |
जी.वी मावलंकर |
प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष |
मीरा कुमार |
दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष |
सुमित्रा महाजन (16वी) |
लोकसभा अध्यक्ष | स्पीकर(Speakar)
- संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है
- लोकसभा अध्यक्ष सदन का सदस्य होता है
- वह सदन की अध्यक्षता करता है
- लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी कहा जाता है
- जब स्पीकर सदन में अनुपस्थित रहता है हो उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है
- उपअध्यक्ष सदन के विपक्ष पार्टी का नेता होता है
लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां
- संविधान के अनुच्छेद 95 में लोकसभा अध्यक्ष के शक्तियों का प्रावधान है
- वह लोकसभा को नियंत्रित करता है
- कोई विधेयक धनविधेयक है या नही या लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है
- कोई सदस्य विदेश जाने से पहले स्पीकर से स्वीकृति लेना आवश्यक है
- सदन की कार्यवाही के लिए गणपूर्ति आवश्यक है
- गणपूर्ति कुल सदस्य का 10 प्रतिशत सदस्य सदन में उपस्थित होना चाहिए
- स्पीकर अपने मत का प्रयोग नही कर सकते परन्तु आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत दे सकते है
- सदस्यों के अनुशासनहीनता पर अध्यक्ष सदस्य को निलंबित कर सकता है
अनुच्छेद 94
- लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना
संयुक्त अधिवेशन
- संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है
- राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है
- संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है
लोकसभा चुनाव में मतदाता की योग्यता
- वह भारतीय नागरिक हो
- वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है
- उसका नाम क्षेत्र की मतदाता सूची में अंकित हो
नोट:- 61वा संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है
प्रमुख समितियाँ
- प्रक्ल्लन समिति (Estimate)
- लोकलेखा समिति
- लोकउपक्रम समिति
प्रक्ल्लन समिति (Estimate)
- प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते है
- इसमें राज्य सभा के कोई भी सदस्य नही होते है
- यह सबसे बड़ी समिति है
लोकलेखा समिति
- यह समिति प्रक्ल्लन समिति की जाँच करता है
- इसमें 22 सदस्य होते है
- 15 सदस्य लोक सभा से
- 7 सदस्य राज्य सभा से होते है
लोक उपक्रम समिति
- यह सरकारी कम्पनियों की जाँच करता है
- इसमें 22 सदस्य होते है
- 15 सदस्य लोक सभा से
- 7 सदस्य राज्य सभा से होते है
लोकसभा सीटें
राज्य |
सीटें |
उत्तर प्रदेश |
80 |
महाराष्ट्र |
48 |
पश्चिम बंगाल |
42 |
बिहार |
40 |
तमिलनाडु |
39 |
मध्यप्रदेश |
29 |
कर्नाटक |
28 |
गुजरात |
26 |
आंध्रप्रदेश |
25 |
राजस्थान |
25 |
ओडिशा |
21 |
केरल |
20 |
तेलंगाना |
17 |
झारखण्ड |
14 |
असम |
14 |
पंजाब |
13 |
छत्तीसगढ़ |
11 |
हरियाणा |
10 |
उत्तरा खण्ड |
5 |
जम्मू कश्मीर |
4 |
हिमांचल प्रदेश |
4 |
दिल्ली |
3 |
गोवा |
2 |
मणिपुर |
2 |
मेघालय |
2 |
अरुणाचल प्रदेश |
2 |
त्रिपुरा |
2 |
नागालैंड |
1 |
सिक्किम |
1 |
मिजोरम |
1 |
पंदुचेरी |
1 |
राज्यसभा के बारे में भी पढ़े