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राज्यसभा
- वर्तमान राज्यसभा सभापति⇒ जगदीश धनखड़
- वर्तमान राज्यसभा उप सभापति⇒ हरिवंश
- राज्यसभा के पहले उपसभापति ⇒ S.B कृष्णामूर्ती राव
- राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया
- राज्यसभा की पहली बैठक 13 May 1952 को आयोजित की गयी
राज्यसभा
- संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है
- इसे संसद उच्च सदन होता है
- यह एक स्थाई सदन है
- यह सदन कभी विघटित नही होता है
- मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नही होते
राज्यसभा अध्यक्ष
- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है
- वह राज्यसभा का सदस्य नही होता
- सभापति सदन कार्यवाही का संचालन करते है
- सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है
- जब सभापति सदन में अनुपस्थित रहता है हो उपसभापति सदन की अध्यक्षता करता है
- सदन की कार्यवाही के लिए गणपूर्ति आवश्यक है
- गणपूर्ति ⇒ कुल सदस्य का 10 प्रतिशत सदस्य सदन में उपस्थित होना चाहिए
अनुच्छेद 97
- अनुच्छेद 97 में सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष,उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का प्रावधान है
- इन पदाधिकारीयों का वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित है
राजसभा सदस्यों की संख्या
मूल संविधान में
- कुल सदस्य ⇒ 250
- निर्वाचित सदस्य ⇒ 238
- मनोनीत सदस्य ⇒ 12
वर्तमान में
- कुल सदस्य ⇒ 245
- निर्वाचित सदस्य ⇒ 233
- मनोनीत सदस्य ⇒ 12
- मुख्य राज्यों ⇒ 229
- केंद्रशासित प्रदेश ⇒ 4
मनोनित सदस्य
- साहित्य, कला, विज्ञान, समाजसेवा में विशेष योगदान के लिए राष्टपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है
- जैसे सचिन तेंदुलकर
राज्यसभा सदस्ययों की योग्यता
- वह भारत का नागरिक हो
- पागल या दिवालिया ना हो
- वह न्यूनतम 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो
- वह केन्द्र या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो
- वह निर्वाचन आयोग के नियमवली का पालन करता हो
राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन
- राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है
- अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते है
- राज्यों के विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है
राज्यसभा का कार्यकाल
- इस सदन का कार्यकाल अनिश्चित काल तक होता है
- वह कभी भी भंग नदी किया जा सकता है
राज्य सभा सदस्यों का कार्यकाल
- प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है
- इस सदन के सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत हो जाते है
- नये 1/3 सदस्यों की निर्वाचन के द्वारा न्युक्ति की जाती है
राज्यसभा सत्र
- राष्ट्रपति द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है
- राज्यसभा के दो सत्रों के बीच का समय अन्तराल छ: माह से अधिक नही होना चाहिए
राज्यसभा की शक्तियां
लोकसभा के बराबर
- संविधान संशोधन विधेयक
- राष्ट्रपति पर महाभियोग
- राष्ट्रपति का चुनाव
- उपराष्ट्रपति का चुनाव
- आपातकालिन उपबंध (अनुच्छेद 352. 256. 360.)
लोकसभा से कम
- धनविधेयक
- साधारण विधेयक
- संयुक्त अधिवेशन
- मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना
- सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत आवश्यक है
लोकसभा से ज्यादा
- उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारम्भ करना
- अनुच्छेद 249 ⇒आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ करना
- अनुच्छेद 312 ⇒ नई अखिल भारतीय सेवा को प्रारम्भ करना
धन विधेयक
- धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिन के भीतर पारित करके वापस करना होता है
- धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधन कर सकती है न ही अस्वीकार कर सकती है, वह केवल सुझाव दे सकती है, सुझाव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नही है
- यदि धन विधेयक 14 दिन में वापस नही होता है तो, विधेयक पारित मान लिया जाता है
सीटो का बटवारा
- सीटों का बटवारा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है
- उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 31 सीटें है
राज्य | सीटें |
---|---|
उत्तर प्रदेश | 31 |
महाराष्ट्र | 19 |
तमिलनाडु | 18 |
पश्चिम बंगाल | 16 |
बिहार | 16 |
कर्नाटक | 12 |
मध्यप्रदेश | 11 |
गुजरात | 11 |
आंध्रप्रदेश | 11 |
राजस्थान | 10 |
ओडिशा | 10 |
केरल | 9 |
तेलंगाना | 7 |
पंजाब | 7 |
असम | 7 |
झारखण्ड | 6 |
छत्तीसगढ़ | 5 |
हरियाणा | 5 |
जम्मू कश्मीर | 4 |
हिमांचल प्रदेश | 3 |
उत्तरा खण्ड | 3 |
दिल्ली | 3 |
गोवा | 1 |
मिजोरम | 1 |
मणिपुर | 1 |
मेघालय | 1 |
नागालैंड | 1 |
सिक्किम | 1 |
अरुणाचल प्रदेश | 1 |
पंदुचेरी | 1 |
त्रिपुरा | 1 |