भारतीय संविधान भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है
आपातकाल (Emergency)
- आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल सिफारिश पर लागू किया जाता है
- भारत में तीन प्रकार से आपातकाल लगाया जाता है
- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
- राजकीय आपातकाल (अनुच्छेद 356)
- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)
राष्ट्रीय आपातकाल ( National Emergency)
- आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लागू किया जाता है
- राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है
- संसद द्वारा आपातकाल को अनुमोदन दिया जाता है
- संसद 2/3 (दो तिहाई) बहुमत से अनुमोदित करती है
- राष्ट्रीय आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लिया गया है
राजकीय आपातकाल (State Emergency)
- राजकीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है
- वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल मौखिक सिफारिश पर लागू किया जा सकता है
- राजकीय आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लिया गया है
वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency)
- वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है
- वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल मौखिक सिफारिश पर लागू किया जा सकता है
- वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नही की जा सकती है
- भारत में अबतक वित्तीय आपातकाल नही लगाया गया है
आपातकाल से सम्बंधित अनुच्छेद
अनुच्छेद 352
- आपतकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है
अनुच्छेद 353
- आपतकाल की घोषणा का प्रभाव
अनुच्छेद 356
- भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख
अनुच्छेद 358
- आपतकाल के समय अनुच्छेद 19 के निलम्बन का प्रावधान
अनुच्छेद 359
- आपातकाल के दौरान संविधान का भाग 3 के निलम्बन का प्रावधान
अनुच्छेद 360
- वित्तीय आपातकाल का प्रावधान