24 April 2025
संविधान भाग 18

संविधान भाग 18 | आपातकाल

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भारतीय संविधान भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है

आपातकाल (Emergency)

  • आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल सिफारिश पर लागू किया जाता है
  • भारत में तीन प्रकार से आपातकाल लगाया जाता है
  1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
  2. राजकीय आपातकाल (अनुच्छेद 356)
  3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

राष्ट्रीय आपातकाल ( National Emergency)

  • आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लागू किया जाता है
  • राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है
  • संसद द्वारा आपातकाल को अनुमोदन दिया जाता है
  • संसद 2/3 (दो तिहाई) बहुमत से अनुमोदित करती है
  • राष्ट्रीय आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लिया गया है

राजकीय आपातकाल (State Emergency)

  • राजकीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है
  • वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल मौखिक सिफारिश पर लागू किया जा सकता है
  • राजकीय आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लिया गया है

वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency)

  • वित्तीय आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है
  • वित्तीय आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल मौखिक सिफारिश पर लागू किया जा सकता है
  • वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नही की जा सकती है
  • भारत में अबतक वित्तीय आपातकाल नही लगाया गया है

आपातकाल से सम्बंधित अनुच्छेद

अनुच्छेद 352

  • आपतकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया है

अनुच्छेद 353

  • आपतकाल की घोषणा का प्रभाव

अनुच्छेद 356

  • भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख

अनुच्छेद 358

  • आपतकाल के समय अनुच्छेद 19 के निलम्बन का प्रावधान

अनुच्छेद 359

  • आपातकाल के दौरान संविधान का भाग 3 के निलम्बन का प्रावधान

अनुच्छेद 360

  • वित्तीय आपातकाल का प्रावधान

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