संविधान भाग 20 | संविधान संशोधन प्रावधान
- संविधान भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है
- भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है
अनुच्छेद 368
समान्य संविधान संशोधन
- (1/2 +1) आधे से अधिक बहुमत से विधेयक को पारित किया जाता है
जैसे :-
- राज्यों की नाम परिवर्तन
- राज्यों की सीमओं में परिवर्तन
विशेष संविधान संशोधन
- 2/3 +1 (दो तिहाई) बहुमत से विधेयक को पारित किया जाता है
जैसे : –
- मूल अधिकार में परिवर्तन
- आरक्षण
विशेष संशोधन + राज्य
- वह संविधान संशोधन जिससे राज्य प्रभावित होता राज्यों की स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होता है
- 2/3 दो तिहाई बहुमत + आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति
- राज्य की स्वीकृति के लिए विधानमंडल में साधारण बहुमत से पास करता है
जैसे :-
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में सुधार
- GST(Goods and Service Tax)
- निर्वाचन आयोग के शक्तियों में परिवर्तन
- न्यायपालिका के शक्तियों में परिवर्तन