संविधान के इस भाग में वित्त, संपत्ति एवं संविदा से सम्बंधित उपबंध है
संविधान भाग 12
- अनुच्छेद 264 से 300(A) तक
अनुच्छेद 265 | Article 265
- संसद की अनुमति के बिना कर नही लगाया जा सकता
अनुच्छेद 266 | Article 266
- संघ की संचित निधि का प्रावधान
अनुच्छेद 267 | Article 267
- संघ की आकस्मिक निधि का प्रावधान
अनुच्छेद 275 | Article 275
- राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त करना
अनुच्छेद 276 | Article 276
- व्यापार, नियोजन, आजीविका पर कर
अनुच्छेद 280 | Article 280
- वित्त आयोग का गठन
अनुच्छेद 281 | Article 281
- वित्त आयोग की सिफारिश
अनुच्छेद 292 | Article 292
- केन्द्र सरकार विदेशों से ऋण ले सकती है
अनुच्छेद 293 | Article 293
- राज्य सरकार विदेशों से ऋण ले सकती है परन्तु केन्द्र सरकार की अनुमति आवश्यक है
अनुच्छेद 297 | Article 297
- खनिज पदार्थ पर केन्द्र सरकार का अधिकार होगा
अनुच्छेद 298 | Article 298
- व्यापार करने का अधिकार
अनुच्छेद 299 | Article 299
- संविदाएं(Contract)
अनुच्छेद 300(क) | Article 300(A)
- सम्पति का क़ानूनी अधिकार
- पहले यह अनुच्छेद 31 में मूल अधिकार के रूप में शामिल था
- 44 संविधान संशोधन 1978 में इसे अनुच्छेद 300(क) में क़ानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है